डीजल–पेट्रोल पर जिला प्रशासन सख्त, अब वाहनों में ही मिलेगा ईंधन, बोतल–डिब्बे में बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित
टाइम्स आँफ कुशीनगर ब्यूरों
महराजगंज। जनपद में डीजल–पेट्रोल की बढ़ती मांग और आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला पूर्ति अधिकारी ए०पी० सिंह द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार अब किसी भी पेट्रोल पंप से जरिकेन, पिपिया, डिब्बा या बोतल में पेट्रोल–डीजल नहीं दिया जाएगा। ईंधन केवल वाहनों में ही भरा जाएगा।
निर्देश के अनुसार जनपद के सभी पेट्रोल पंप नियमित रूप से खुले रहेंगे तथा आम जनता को निर्बाध रूप से ईंधन उपलब्ध कराएंगे। साथ ही वाहनों के अनुसार ईंधन की मात्रा भी निर्धारित कर दी गई है। भारी वाहनों को अधिकतम 50 लीटर, हल्के वाहनों को 20 लीटर, ट्रैक्टर-ट्रॉली को 20 लीटर तथा मोटरसाइकिलों को केवल 2 से 3 लीटर तक ही डीजल अथवा पेट्रोल दिया जाएगा।
प्रशासन ने साफ शब्दों में कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी तेल कंपनियों के विक्रय अधिकारियों, उप जिलाधिकारियों, पूर्ति निरीक्षकों तथा पुलिस प्रशासन को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा जारी पत्रांक 1355/जि०पू०अ०/डीजल-निर्देश/2026-27 दिनांक 27 मई 2026 में पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए यह व्यवस्था लागू की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों और जनपद में डीजल की बढ़ती मांग को देखते हुए यह कदम आवश्यक हो गया है।
रिपोर्टर: रणजीत मोदनवाल
टाइम्स ऑफ कुशीनगर
0 टिप्पणियाँ
टिप्पणी करने के लिए आप को धन्यबाद!
.................................TIMES OF KUSHINAGAR