कुशीनगर में 4 अपराधी जिला बदर, डीएम का सख्त एक्शन
टाईम्स आफ कुशीनगर व्यूरों
कुशीनगर। जनपद में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर ने कड़ा कदम उठाते हुए चार व्यक्तियों को 6 माह के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत की गई है।
जारी आदेश के अनुसार विस्तृत जांच-पड़ताल के बाद संबंधित व्यक्तियों को अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत गुण्डा घोषित किया गया है। इसके तहत उन्हें जनपद कुशीनगर की सीमा से छह माह के लिए निष्कासित कर दिया गया है।
जिन लोगों पर यह कार्रवाई की गई है, उनमें वीरेन्द्र यादव (थाना रामकोला), राजन उर्फ राजन भारती (थाना पटहेरवा), राजन चौरसिया (थाना जटहां बाजार) तथा गोलू तिवारी उर्फ नितीश तिवारी (थाना कसया) शामिल हैं।
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प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक निष्कासन अवधि के दौरान संबंधित व्यक्तियों को जनपद की सीमा के बाहर ही रहना होगा। साथ ही जहां भी वे रात्रि विश्राम करेंगे, इसकी सूचना संबंधित थानाध्यक्ष को देना अनिवार्य होगा। बिना न्यायालय की अनुमति के जनपद की सीमा में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
हालांकि, यदि किसी न्यायिक कार्यवाही के सिलसिले में संबंधित व्यक्तियों को न्यायालय में उपस्थित होना आवश्यक होगा, तो इसके लिए अलग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
जिलाधिकारी ने आदेश की प्रति संबंधित थानों और पुलिस अधीक्षक को भेजते हुए निर्देशित किया है कि आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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