नगर पंचायत फाजिलनगर उप निर्वाचन: स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान हेतु प्रशासन पूरी तरह सतर्क

स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान हेतु प्रशासन पूरी तरह सतर्क

टाईम्स आफ कुशीनगर व्यूरो।

कुशीनगर।जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) महेन्द्र सिंह तंवर के कुशल निर्देशन में नगर पंचायत फाजिलनगर के अध्यक्ष पद के उप निर्वाचन को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा जारी अधिसूचना के क्रम में निर्वाचन की समय-सारिणी निर्धारित की गई है। आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप जनपद स्तर पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुदृढ़ की जा रही हैं, जिससे निर्वाचन प्रक्रिया पूरी तरह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष वातावरण में संपन्न हो सके।

वाहन उपयोग व्यवस्था पर विशेष नियंत्रण निर्वाचन के दौरान उम्मीदवारों द्वारा वाहन उपयोग को विनियमित करने हेतु स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। प्रत्येक प्रत्याशी को प्रचार के लिए केवल एक वाहन की अनुमति होगी, जिसका परमिट संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।

वाहन पर परमिट इस प्रकार प्रदर्शित किया जाएगा कि वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे तथा उसमें उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता का नाम एवं संबंधित निकाय का उल्लेख हो। सुरक्षा एवं अनुशासन की दृष्टि से वाहन में चालक सहित अधिकतम 6 व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी। यदि किसी प्रत्याशी को सुरक्षाकर्मी उपलब्ध नहीं है, तो चालक सहित अधिकतम 4 व्यक्ति ही यात्रा कर सकेंगे।

आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन अनिवार्य निर्वाचन अवधि के दौरान सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों एवं उनके प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता का पूर्णतः पालन करना होगा। किसी भी प्रकार की साम्प्रदायिक, जातीय या धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले वक्तव्य, प्रतीक या गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। किसी भी प्रत्याशी के व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी करना वर्जित होगा।

धार्मिक स्थलों—जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि—का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकेगा। मतदाताओं को प्रभावित करने हेतु रिश्वत, डराने-धमकाने या मादक पदार्थों के वितरण जैसी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

चुनाव प्रचार हेतु निर्धारित दिशा-निर्देश चुनाव प्रचार के दौरान बिना अनुमति झंडे, बैनर, पोस्टर या किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री सार्वजनिक या निजी संपत्ति पर नहीं लगाई जा सकेगी। किसी भी निजी संपत्ति के उपयोग हेतु स्वामी की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। लाउडस्पीकर एवं साउंड सिस्टम का उपयोग पूर्वानुमति के पश्चात ही किया जा सकेगा तथा रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक इसका उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

प्रचार सामग्री के मुद्रण एवं प्रकाशन में मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम एवं पता अंकित करना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति किसी भी प्रकार का विज्ञापन या प्रचार सामग्री प्रकाशित करना दंडनीय होगा।

सभा, रैली एवं जुलूस के लिए अनुमति आवश्यक किसी भी प्रकार की सभा, रैली या जुलूस के आयोजन से पूर्व जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आयोजन इस प्रकार किया जाएगा कि यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो तथा कानून-व्यवस्था बनी रहे। रैली या जुलूस में किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित वस्त्र, हथियार, लाठी-डंडे या अन्य आपत्तिजनक सामग्री का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

मतदान दिवस हेतु विशेष निर्देश मतदान के दिन सभी प्रत्याशी एवं उनके प्रतिनिधि निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित बनाए रखने में सहयोग करेंगे। मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या वापस ले जाने के लिए किसी भी प्रकार के वाहन की व्यवस्था करना प्रतिबंधित रहेगा। मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार पूर्णतः निषिद्ध होगा।

मतदान केन्द्रों पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, बाधा या अनुचित व्यवहार को गंभीरता से लिया जाएगा तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।

48 घंटे पूर्व प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व सभी प्रकार के चुनाव प्रचार—जैसे सभाएं, रैलियां, जुलूस, टीवी/रेडियो/प्रिंट मीडिया विज्ञापन—पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। यह अवधि ‘शांतिपूर्ण प्रचार अवधि’ के रूप में लागू रहेगी।

सत्ताधारी दल के लिए विशेष दिशा-निर्देश निर्वाचन अवधि के दौरान सत्ताधारी दल के मंत्री या प्रतिनिधि शासकीय संसाधनों, कर्मचारियों या वाहनों का उपयोग चुनाव प्रचार हेतु नहीं करेंगे। किसी भी नई योजना, परियोजना या वित्तीय स्वीकृति की घोषणा पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। केवल पूर्व से स्वीकृत एवं प्रचलित योजनाएं ही जारी रहेंगी।

कानून-व्यवस्था एवं निगरानी व्यवस्था सुदृढ़ निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारु रूप से सम्पन्न कराने हेतु जनपद में पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीमों द्वारा सतत निगरानी रखी जा रही है। संवेदनशील एवं अति संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। फ्लाइंग स्क्वाड, स्टैटिक सर्विलांस टीम एवं वीडियो निगरानी टीमों को सक्रिय कर दिया गया है, जो निर्वाचन से संबंधित गतिविधियों पर कड़ी नजर रखेंगी।

प्रशासन की अपील

जिला मजिस्ट्रेट महेन्द्र सिंह तंवर ने सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों एवं मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पूर्णतः पालन करें तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें।

उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार के उल्लंघन, अवैध गतिविधि या आचार संहिता के विरुद्ध कार्य पर तत्काल कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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