हाटा में बाल श्रम के खिलाफ चला जागरूकता एवं चिन्हांकन अभियान
टाइम्स ऑफ कुशीनगर ब्यूरो
कुशीनगर। बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में संशोधन 2016 के प्रावधानों के तहत शनिवार को श्रम विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने हाटा क्षेत्र में बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता एवं चिन्हांकन अभियान चलाया।अभियान के दौरान एनएच-28 के किनारे स्थित विभिन्न होटल, ढाबों एवं मोबाइल ऑटो वर्कशॉप समेत कुल 10 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान 11 किशोर श्रमिकों का चिन्हांकन किया गया।
संयुक्त टीम ने संबंधित सेवायोजकों एवं प्रतिष्ठान स्वामियों को अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत निरीक्षण टिप्पणी जारी करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की। साथ ही उन्हें जागरूक करते हुए बताया गया कि बच्चों से बाल श्रम कराना कानूनन अपराध है। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने और सुरक्षित बचपन का अधिकार है।अधिकारियों ने बताया कि बाल श्रम कराते पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें छह माह से दो वर्ष तक के कारावास तथा 20 हजार से 50 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
अभियान में श्रम प्रवर्तन अधिकारी अलंकृता उपाध्याय, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग इकाई के आरक्षी मुकेश, अभिषेक कुमार श्रीवास्तव एवं शशि शेखर मिश्र शामिल रहे।
रिपोर्टर: ब्यूरो
टाइम्स ऑफ कुशीनगर
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