ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हत्या के प्रयास के मामले में दो अभियुक्तों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास


ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हत्या के प्रयास के मामले में दो अभियुक्तों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास
टाईम्स आफ कुशीनगर व्यूरों।
कुशीनगर। जनपद पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप हत्या के प्रयास के एक मामले में दो दोषी अभियुक्तों को न्यायालय ने 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस के अनुसार थाना तुर्कपट्टी में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 294/2017, धारा 307 भादवि (हत्या का प्रयास) के मामले में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल तथा अपर जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया।

दिनांक 06 जून 2026 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी-2 की अदालत ने अभियुक्त सतीश गोड़ पुत्र जोगेंद्र प्रसाद गोड़ तथा टुनटुन गोड़ पुत्र मोतीचंद गोड़ को दोषी पाते हुए प्रत्येक को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

पुलिस विभाग ने बताया कि अभियुक्तों को सजा दिलाने में विवेचक रमेश पुरी, एडीजीसी उपेन्द्र कुमार पाठक, थानाध्यक्ष आलोक कुमार तथा पैरोकार कांस्टेबल विनय गुप्ता की महत्वपूर्ण भूमिका रही।कुशीनगर पुलिस ने कहा कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी लगातार जारी है, जिससे अपराधियों में कानून का भय और पीड़ितों को न्याय मिल सके।

रिपोर्टर: व्यूरों।

टाइम्स ऑफ कुशीनगर

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