ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास
प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने लगाया 60 हजार रुपये का अर्थदंड
टाइम्स ऑफ कुशीनगर ब्यूरो, कुशीनगर।
“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत कुशीनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए हत्या एवं साक्ष्य मिटाने के मामले में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दिलाई गई है।
पुलिस के अनुसार थाना कोतवाली पडरौना पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 848/2023 धारा 302 एवं 201 भारतीय दंड संहिता में अभियुक्त के विरुद्ध स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी की गई। साथ ही नियुक्त अभियोजन अधिकारी द्वारा न्यायालय में सशक्त ढंग से पक्ष रखा गया।मामले की सुनवाई के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-1 कुशीनगर की अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त राजकुमार यादव पुत्र रामचन्द्र यादव निवासी सिसहन कोठिलवा थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियुक्त को सजा दिलाने में विवेचक क्षेत्राधिकारी उमेश चन्द भट्ट, अभियोजन अधिकारी एडीजीसी कृष्ण कुमार पाण्डेय, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पडरौना ओम प्रकाश तिवारी तथा पैरोकार मुख्य आरक्षी राजकिशोर वर्मा का सराहनीय योगदान रहा।

0 टिप्पणियाँ
टिप्पणी करने के लिए आप को धन्यबाद!
.................................TIMES OF KUSHINAGAR