देवरिया पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या प्रकरण में अभियुक्त को आजीवन कारावास
टाइम्स ऑफ कुशीनगर ब्यूरों |
पुलिस अधीक्षक देवरिया के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत थाना भटनी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-51/2019 से संबंधित मुकदमे में न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट, देवरिया द्वारा अभियुक्त दिलीप उर्फ टार्जन पुत्र परशुराम राजभर, निवासी मिश्रौली कोईलार, थाना भटनी, जनपद देवरिया को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 1,00,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
यह मामला सत्र परीक्षण संख्या-58/2019 से संबंधित था, जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध धारा 376, 511, 326, 302 भारतीय दंड संहिता तथा 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के तहत आरोप सिद्ध हुए।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री संजय चौरसिया ने प्रभावी पैरवी की। मामले में मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री दुर्गेश कुमार सिंह, विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री दिनेश सिंह यादव, कोर्ट मोहर्रिर कांस्टेबल विनय सोनार एवं महिला कांस्टेबल साधना तिवारी, तथा पैरोकार कांस्टेबल अभय कुमार का सराहनीय योगदान रहा।
देवरिया। जनपद पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सशक्त साक्ष्य प्रस्तुतीकरण के परिणामस्वरूप हत्या के एक गंभीर प्रकरण में अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा दिलाई गई।
रिपोर्टर: पवन कुमार
टाइम्स ऑफ कुशीनगर
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