हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, 50 हजार जुर्माना
टाइम्स ऑफ कुशीनगर ब्यूरो
कुशीनगर। जनपद पुलिस को “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। हत्या के एक गंभीर मामले में प्रभावी पैरवी करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दिलाने में कामयाबी हासिल की है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार तमकुहीराज थाना क्षेत्र में पंजीकृत मु0अ0सं0-192/2022, धारा 302 भादवि से जुड़े मामले में स्थानीय पुलिस व मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार सशक्त पैरवी की गई। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराया।
माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-1, कुशीनगर द्वारा 15 अप्रैल 2026 को अभियुक्त गोविन्द कुमार पुत्र स्वर्गीय राजकिशोर सिंह, निवासी हरिहरपुर थाना तमकुहीराज को आजीवन कारावास तथा 50,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
मुकदमे में सजा सुनिश्चित कराने में विवेचक निरीक्षक नीरज कुमार राय, अभियोजन अधिकारी एडीजीसी श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय, प्रभारी निरीक्षक तमकुहीराज श्री गिरिजेश उपाध्याय तथा पैरोकार हेड कांस्टेबल लल्लन प्रसाद की भूमिका सराहनीय रही।

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