आईएमपीएस पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य, 18 अप्रैल अंतिम तिथि

 आईएमपीएस पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य, 18 अप्रैल अंतिम तिथि

टाइम्स ऑफ़ कुशीनगर ब्यूरो

कुशीनगर। जिला कृषि अधिकारी डॉ. मेनका ने शासन द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में जनपद के समस्त कीटनाशी विक्रेताओं एवं विनिर्माताओं को अवगत कराया है कि भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित एकीकृत कीटनाशी प्रबंधन प्रणाली (आईएमपीएस) पोर्टल के सफल संचालन हेतु सभी संबंधित विक्रेताओं का ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है।

उन्होंने निर्देशित किया है कि सभी कीटनाशी विक्रेता 18 अप्रैल 2026 तक आईएमपीएस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपना पंजीकरण सुनिश्चित करें।


पंजीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत पोर्टल के मुख्य पृष्ठ पर “पंजीकरण” विकल्प पर क्लिक कर साइन-अप करना होगा, जिसके बाद पंजीकरण प्रपत्र में फर्म से संबंधित सभी आवश्यक विवरण भरने होंगे।

प्रपत्र सफलतापूर्वक भरने के बाद उपयोगकर्ता पहचान (यूज़र आईडी) तैयार हो जाएगी, जिसे जिला स्तर से अनुमोदित किया जाएगा।

निर्धारित तिथि तक पंजीकरण न कराने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियमावली 1971 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उनका प्राधिकार पत्र निलंबित किया जा सकता है। इसके बावजूद पंजीकरण न कराने पर प्राधिकार पत्र स्थायी रूप से निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विक्रेता की होगी।

किसी प्रकार की समस्या होने पर संबंधित विक्रेता दिए गए मोबाइल नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं या कार्यालय में उपस्थित होकर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

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