कोर्ट के बेदखली आदेश के अनुपालन में प्रशासन की कार्रवाई, विरोध के बीच पोखरी की जमीन कराई कब्जामुक्त

कोर्ट के बेदखली आदेश के अनुपालन में प्रशासन की कार्रवाई, विरोध के बीच पोखरी की जमीन कराई कब्जामुक्त

राजस्व अभिलेख में पोखरी के नाम दर्ज थी 0.049 हेक्टेयर सार्वजनिक भूमि, पक्के निर्माण पर चला बुलडोजर

टाइम्स ऑफ कुशीनगर ब्यूरो

महराजगंज। सार्वजनिक और सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए फरेंदा तहसील क्षेत्र के पुरंदरपुर थाना अंतर्गत सेमरा महाराजा गांव में पोखरी की जमीन को कब्जामुक्त कराया। राजस्व अभिलेखों में पोखरी के रूप में दर्ज भूमि पर किए गए पक्के निर्माण को प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से ध्वस्त करा दिया। कार्रवाई के दौरान कब्जाधारकों की ओर से विरोध भी किया गया, जिसे पुलिस बल की मौजूदगी में नियंत्रित कर लिया गया।

राजस्व अभिलेखों के अनुसार गांव की आराजी संख्या 554 में 0.049 हेक्टेयर भूमि पोखरी के रूप में दर्ज है। आरोप है कि इस सार्वजनिक भूमि पर कुछ लोगों ने कब्जा कर पक्का मकान बना लिया था। मामले में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत कार्रवाई शुरू की गई थी।

प्रकरण में निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद चार जून को बेदखली का आदेश पारित किया गया था। इसी आदेश के अनुपालन में मंगलवार को राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम गांव पहुंची।

मौके पर बुलडोजर की सहायता से पोखरी की भूमि पर किए गए पक्के निर्माण को ध्वस्त कराया गया। का



रिपोर्टर: सतीश कुमार श्रीवास्तव

टाइम्स ऑफ कुशीनगर

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