बिना पंजीकरण मीट बेच रहे 11 दुकानदारों पर होगी कार्रवाई
संयुक्त टीम ने 4 जुलाई को गोरखपुर रोड, सपहा रोड, मथौली तथा पुरानी फाजिलनगर रोड स्थित मुर्गा एवं बकरा मीट की दुकानों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान 11 दुकानदार खाद्य सुरक्षा विभाग में आवश्यक पंजीकरण कराए बिना मीट का कारोबार करते मिले।
अधिकारियों ने बताया कि संबंधित दुकानदार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(v) एवं 31(2) का उल्लंघन कर रहे थे। सभी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 58 के तहत अर्थदंड की कार्रवाई के लिए अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), कुशीनगर के न्यायालय में वाद दायर किया जा रहा है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बिना पंजीकरण खाद्य पदार्थों का कारोबार करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।
रिपोर्टर: के. एन. राय
टाइम्स ऑफ कुशीनगर



0 टिप्पणियाँ
टिप्पणी करने के लिए आप को धन्यबाद!
.................................TIMES OF KUSHINAGAR