ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
थाना कुबेरस्थान में वर्ष 2019 में दर्ज मुकदमा संख्या 19/2019, धारा 302 एवं 498ए भारतीय दंड संहिता से संबंधित मामले में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल तथा अपर जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। इसके आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-01, पडरौना ने 30 जून 2026 को अभियुक्त सुभाष धोबी, निवासी सेमरा माफी, टोला अचल पट्टी, थाना कुबेरस्थान, जनपद कुशीनगर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस के अनुसार, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत ठोस साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध पाया। मामले की विवेचना एवं न्यायालय में प्रभावी पैरवी के दौरान तत्कालीन विवेचक, संबंधित थाना प्रभारियों, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता उपेंद्र कुमार पाठक, प्रभारी निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह तथा पैरोकार कांस्टेबल अमित कुमार यादव सहित अन्य पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
पुलिस विभाग ने इसे "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत प्रभावी अभियोजन का एक महत्वपूर्ण परिणाम बताते हुए कहा कि गंभीर अपराधों में दोषियों को शीघ्र एवं कठोर दंड दिलाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा।
रिपोर्टर: ब्यूरो
टाइम्स ऑफ कुशीनगर
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