मानकों के विपरीत आईसक्रीम बनाने पर 75 हजार का जुर्माना, प्रशासन की सख्ती जारी

आईसक्रीम बनाने पर 75 हजार का जुर्माना, प्रशासन की सख्ती जारी


टाइम्स ऑफ कुशीनगर ब्यूरों

महराजगंज ।जनपद महराजगंज में खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए एक आईसक्रीम निर्माता पर 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) के न्यायालय द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा-26 (2) के अंतर्गत की गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, लक्ष्मीपुर, नौतनवां स्थित एक आईसक्रीम निर्माण इकाई से संबंधित कारोबारी सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय के यहां निर्मित आईसक्रीम की गुणवत्ता पर संदेह होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा था।

जांच रिपोर्ट में आईसक्रीम निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। रिपोर्ट के अनुसार, उत्पाद में दूध वसा की मात्रा मात्र 0.96 प्रतिशत पाई गई, जबकि नियमानुसार न्यूनतम 10 प्रतिशत होना आवश्यक है। इसके अलावा कुल ठोस पदार्थ की मात्रा 11.12 प्रतिशत दर्ज की गई, जो मानक के अनुसार कम से कम 36 प्रतिशत होनी चाहिए।

इन गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए न्यायालय ने 10 अप्रैल 2026 को सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय, निवासी ग्राम लक्ष्मीपुर, थाना पुरन्दरपुर, को 75,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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