एचपी गैस एजेंसी पर छापा, 227 सिलेंडरों का बड़ा अंतर मिला
निरीक्षण के दौरान मौजूद उपभोक्ताओं ने भी एजेंसी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि फरवरी और मार्च में बुकिंग कराने के बावजूद उन्हें अब तक गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया गया। एजेंसी कर्मियों द्वारा बार-बार चक्कर लगवाए जा रहे हैं। कुछ उपभोक्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि मोबाइल पर ओटीपी और डिलीवरी मैसेज प्राप्त होने के बावजूद उन्हें सिलेंडर की आपूर्ति नहीं की गई, जबकि केवाईसी और वितरण प्रक्रिया में भी लापरवाही बरती जा रही है।
अधिकारियों के अनुसार, स्टॉक रजिस्टर का संधारण न करना और वास्तविक स्टॉक में भारी अंतर पाया जाना द्रवित पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) नियंत्रण आदेश-2000 का स्पष्ट उल्लंघन है। जिलाधिकारी के निर्देश पर एजेंसी संचालक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।वहीं, पनियरा थानाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने बताया कि पूर्ति निरीक्षक की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है।

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