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विधायक राधेश्याम सिंह के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट



टाईम्स आफ कुशीनगर व्यूरों
कुशीनगर । कुशीनगर के हाटा विधायक राधेश्याम सिंह के विरूद्ध एक चार वर्ष पुराने मामले को लेकर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कसया की अदालत ने गैर जमानतीय वारंट जारी किया है। जिसमें 8 जनवरी को न्यायालय ने पेश होने का आदेश दिया गया है।
ज्ञाजव्य हो कि कुशीनगर के हाटा कोतवाली स्थित सिकटिया गांव के एक मंदिर से वर्ष 2011 में मूर्ति चोरी हुयी थी। जिसको लेकर पुलिस द्वारा ग्रामीणों पर ही कार्रवाई करने को लेकर विधायक ने मोर्चा खोला था। इस पर पुलिस ने विधायक समेत कुल 19 ग्रामीणों पर धारा 341, 353, 504, 506 और 7 सीएलए एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
इस मामले में बार-बार न्यायालय के कहने के बाद भी जब विधायक कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष कुमार चैरसिया की अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी करते हुए 8 जनवरी को विधायक को न्यायालय में पेश होने का आदेश दिया है।
हद तो यह है कि न्यायालय के इस आदेश को लेकर पुलिस ने पूरी तरह से अनभिज्ञता जताई और कोतवाल हरि सिंह ने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, जबकि जारी आदेश में 8 तारीख को कोर्ट में हाजिर करने की बात कही गई है।
इस बाबत विधायक राधेश्याम सिंह ने कहा कि जनता के लिए किए गए संघर्ष को लेकर हर कार्यवाई झेलने को तैयार हूं। मैंने कभी इसे लेकर कोई परवाह नहीं की। न्यायालय का आदेश हुआ है तो उसका भी पूरा सम्मान किया जाएगा।

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