Breaking News

न्यायालय ने दिया तीन पुलिस कर्मियों व डाक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश


हरिगोविन्द 
टाईम्स आफ कुशीनगर व्यूरो
कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की तरयासुजान पुलिस को गांजा तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति की पिटाई कर जेल भेजने की कार्यवाही महंगीं पड़ गयी है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने तरयासुजान पुलिस द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत एक गांजा तस्कर के आरोपी के रिमांड को रिफ्यूज कर दिया है। 
साथ ही न्यायालय ने आरोपी को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर छोड़ते हुए मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार तीन पुलिस कर्मी समेत पूर्व में मेडिकल बनाने वाले चिकित्सक पर केस दर्ज करने तथा पुलिस कर्मियों के वेतन से एक हजार रुपए काटकर आरोपी को प्रतिकर देने का आदेश दिया है। 
जानकारी के अनुसार एडीजी क्रिमिनल अरुण कुमार दूबे के मुताबिक तरयासुजान पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत तरयासुजान के खैरा टोला निवासी सरवन के खिलाफ 1.900 किग्रा अवैध गांजा की बरामदगी दिखाई। पिछले 24 अप्रैल को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/एफटीसी प्रथम कोर्ट में रिमांड प्रस्तुत किया। कोर्ट में आरोपी ने बताया कि पुलिस ने चार दिन से घर से उठाकर थाने में बंद कर पिटाई की है तथा गांजा के झूठे आरोप में केस दर्ज किया गया है। सीएचसी तमकुही के चिकित्सक डा. संजय कुमार ने मेडिकल रिपोर्ट में कोई चोट प्रदर्शित नहीं किया है।
न्यायाधीश ने आरोपी के चोट को एक कमरे में शर्ट उतारकर देखने के बाद सीएमओ से दो चिकित्सकों की मेडिकल बोर्ड गठित कर रिपोर्ट मांगी। साथ ही मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में आरोपी के शरीर में 17 जगहों पर चोट के निशान मिले। एडीजी श्री त्रिपाठी ने सर्वोच्च न्यायालय के नजीरों का हवाला देते हुए कहा कि पुलिस के पास किसी को चार दिन तक बंदकर मारने-पीटने का अधिकार नहीं है। तरयासुजान पुलिस ने आरोपी को थाने में अवैध रूप से रखकर मार-पीटकर अवैध गांजा बरामदगी में फंसाने का प्रयास किया है। 
कोर्ट ने पुलिस के रिमांड को रिफ्यूज कर अभियुक्त सरवन को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर रिहा कर दिया। कोर्ट ने निराधार गिरफ्तारी के मामले में उप निरीक्षक राघवेंद्र सिंह व सिपाही के वेतन से 1 हजार रुपए काटकर सरवन को प्रतिकर देने तथा मिथ्या मेडिकल प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सक संजय कुमार, उप निरीक्षक राघवेंद्र व सिपाही के अलावा विवेचक रामलक्ष्मण सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराने के लिए पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया है।

कोई टिप्पणी नहीं

टिप्पणी करने के लिए आप को धन्यबाद!

.................................TIMES OF KUSHINAGAR