80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पारिवारिक पेंशनरों से अतिरिक्त पेंशन का लाभ लेने हेतु आवेदन करने की अपील
टाइम्स ऑफ कुशीनगर ब्यूरो
कुशीनगर।
वरिष्ठ कोषाधिकारी सुनील कुमार यादव ने जनपद के समस्त पारिवारिक पेंशनरों को अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु पूर्ण कर चुके पात्र पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन प्रदान किए जाने का प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि शासन के प्रावधानों के अनुसार 80 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर मूल पेंशन का 20 प्रतिशत, 85 वर्ष पर 30 प्रतिशत, 90 वर्ष पर 40 प्रतिशत, 95 वर्ष पर 50 प्रतिशत तथा 100 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर मूल पेंशन का 100 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन देय होती है।
वरिष्ठ कोषाधिकारी ने बताया कि सेवानिवृत्त पेंशनरों के मामलों में पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) में अंकित जन्मतिथि के आधार पर अतिरिक्त पेंशन का लाभ स्वतः प्रदान कर दिया जाता है। जबकि पारिवारिक पेंशनरों के पीपीओ में जन्मतिथि अंकित नहीं होती है। ऐसे में पात्र पारिवारिक पेंशनरों को अपनी जन्मतिथि का वैध प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
उन्होंने जनपद के सभी पात्र पारिवारिक पेंशनरों से अपील की है कि 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु पूर्ण होने पर अतिरिक्त पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड तथा जन्मतिथि के वैध प्रमाण-पत्र की मूल प्रति के साथ कोषागार, कुशीनगर में आवेदन प्रस्तुत करें, ताकि नियमानुसार उन्हें अतिरिक्त पेंशन का लाभ प्रदान किया जा सके।
रिपोर्टर: ब्यूरो
टाइम्स ऑफ कुशीनगर

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