चीनी के भंडारण पर सख्ती, कुशीनगर में छह तहसीलों में गठित होंगी जांच टीमें
टाइम्स ऑफ़ कुशीनगर ब्यूरो
कुशीनगर। चीनी के व्यापारियों पर स्टॉक लिमिट लागू किए जाने के बाद जिला प्रशासन ने जिले में चीनी के भंडारण और स्टॉक की निगरानी के लिए छह तहसीलों में जांच टीमें गठित की हैं। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने गठित टीमों को नियमित जांच एवं निरीक्षण कर कार्रवाई की सूचना जिला खाद्य विपणन अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश के 5 अगस्त 2026 के आदेश के आधार पर 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक चीनी व्यापारियों के लिए स्टॉक लिमिट लागू की गई है। आदेश के मुताबिक कोई भी चीनी डीलर प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अधिक अवधि तक किसी स्टॉक का भंडारण नहीं कर सकेगा। इसके अलावा देशभर में किसी भी समय किसी एक स्थान पर 4,000 कुंतल से अधिक चीनी का स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी।
हालांकि सरकारी खातों पर रखे स्टॉक तथा राज्य सरकार द्वारा नामित डीलरों अथवा अधिकृत अधिकारियों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों के लिए रखे गए स्टॉक पर यह सीमा लागू नहीं होगी। सभी डीलरों को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराकर चीनी के स्टॉक की स्थिति घोषित करने और प्रत्येक शुक्रवार उसे अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं।
छह तहसीलों में बनीं निगरानी टीमें
प्रशासन की ओर से पडरौना, खड्डा, तमकुहीराज, कप्तानगंज, कसया और हाटा तहसीलों में अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं। संबंधित तहसील के उपजिलाधिकारी को टीम का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि विपणन निरीक्षक, पूर्ति निरीक्षक और खाद्य सुरक्षा अधिकारी को सदस्य बनाया गया है। हाटा की टीम में पूर्ति निरीक्षक कसया को सदस्य नामित किया गया है।
टीमों को चीनी डीलरों के पंजीकरण, स्टॉक की स्थिति और निर्धारित सीमा के अनुपालन की नियमित जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को टीमों को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने को भी कहा है।
रिपोर्टर: ब्यूरो
टाइम्स ऑफ कुशीनगर

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