कुशीनगर में एक पक्षिय रूप से धारा 144 लागू , 25 सितंबर 2022 तक रहेगा प्रभावी
टाईम्स आफ कुशीनगर व्यूरो।
कुशीनगर । उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अगामी दिनों में आयोजित होने वाले मेलों, त्योहारो, और परीक्षाओं को दृष्टिगत करते हुए धारा 144 का आदेश जारी किया गया है।
दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, जनपद में लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपर जिलाधिकारी देवी दयाल वर्मा ने निम्न प्रतिबन्धात्मक आदेश पारित किया।
इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति राजमार्ग सड़क जाम नही करेगा तथा जनपद सीमा के अन्तर्गत कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान / सार्वजनिक परिवहन / दुकानों / रिक्शा / टैक्सी आदि सामान्य परिवहन को नही रोकेगा और न ही बन्द कराने का प्रयास करेगा। किसी भी स्थान पर पाँच से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्र नही होगें। यह आदेश कार्यालय, रेलवे स्टेशन तथा बस स्टेशन पर लागू नही होगा। सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमति के बिना सभा, जुलूस, धरना / प्रदर्शन का आयोजन नहीं किया जायेगा। किन्तु यह प्रतिबन्ध परम्परागत धार्मिक, सांस्कृतिक आयोजनों पर लागू नही होगा। जनपद कुशीनगर सीमा के अन्तर्गत किसी भी रोड पर जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, स्टेट हाइवे, नगर पालिका / नगर पंचायतें तथा ग्राम सभा आदि पर कोई भी धार्मिक आयोजन नही किया जायेगा। जनपद सीमा के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति लाठी डण्डा, बल्लम, फरसा, धारदार हथियार आग्नेयास्त्र, सोडा वाटर की बोतले या अन्य किसी प्रकार की ऐसी वस्तु जिसका प्रयोग कर किसी को चोट पहुँचायी जा सके लेकर नही चलेगा, किन्तु यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों / अधिकारियों एवं वृद्धों / विकलांगों पर लागू नही होगा। कुशीनगर सीमा क्षेत्र अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आपत्तिजनक अश्लील, साम्प्रदायिक अथवा शान्ति-व्यवस्था नुकसान पहुँचा सकने वाले नारे व भाषण नही करेगा, जिससे साम्प्रदायिक सद्भाव बाधित होने की संभावना हो। कोई भी व्यक्ति उक्त कार्याे को करते हुए पाया गया तो उसके विरूद्ध भा०द०प्र०संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
इस सम्बन्ध में अपर जिला अधिकारी ने जारी प्रेस विज्ञिप्ति में बताया है। कि उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से दिनांक 25 सितम्बर 2022 तक प्रभावी रहेगा या जब तक इसे पूर्व में वापस न ले लिया जाय। चूँकि समयाभाव के कारण सर्वसाधारण को सुनना संभव नही है, अतएव उक्त आदेश एक पक्षीय रूप से तात्कालिक प्रभाव से लागू किया जाता है।
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