टाईम्स आॅफ कुशीनगर व्यूरो
कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक व्यक्ति की शिकायत पर जिला उपभोक्ता फोरम ने एक निजी अस्पताल व आपरेशन में लापरवाही के आरोपी चिकित्सक को संयुक्त रूप से दोषी मानते हुए दो लाख रुपये का पीडि़त को अदा करने का आदेश दिया है।
घटना के अनुसार कुशीनगर के गगलवा गांव निवासी रवींद्र उर्फ धर्मेद्र हाइड्रोसिल का मरीज था तथा फाजिलनगर के एक नर्सिग होम के चिकित्सक डा. शुभलाल गुप्ता द्वारा उसका आपरेशन किया गया था, लेकिन मरीज की बीमारी ठीक नहीं हुई तथा चिकित्सक द्वारा 27 जुलाई 2010 को गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय रेफर कर दिया गया।
यहां आपरेशन के बाद उसकी जान बचाई गई। पीडि़त ने नर्सिग होम व आरोपी चिकित्सक के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत किया तो जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष ओम प्रकाश तिवारी व बलिन्द्र यादव ने 18 दिसंबर 2014 को दिए अपने आदेश में दो लाख रुपये पीडि़त धर्मेद्र उर्फ रवींद्र को क्षतिपूर्ति के रूप में संयुक्त रूप से नर्सिग होम व चिकित्सक द्वारा दिए जाने का निर्देश दिया है।
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