बुधवार, 29 मई 2013

हत्या के मामले पति-पत्नि सहित पुत्री को हुआ दस वर्ष का सश्रम करावास





कुशीनगर । उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायधीश की अदालत ने आठ वर्ष पूर्व एक व्यक्ति को मारपीट कर हत्या कर देने वाले तीन लोगों को दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा के साथ ही दस हजार रूपये के अर्थ एण्ड से दण्डित किया है। 

कुशीनगर की यह घटना तुर्कपट्टी थानाक्षेत्र के राजापाकड़ गांव की है जहां उक्त गांव निवासी बेचू गुप्ता को रमाशंकर, उनकी पत्नी सोनवा व पुत्री रीना मारपीट कर लहुलूहान कर दिया। 

इस मामले में तुर्कपट्टी थाने की पुलिस ने धारा 504, 506, 323 एनसीआर दर्ज किया था। गंभीर चोट लगने के वक्त से बेचू की इलाज के दौरान मौत हो गई। बाद में आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज किया। 

इस मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अभय त्रिपाठी ने पैरवी की। परीक्षण में तौर पर चार गवाहों ने अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किये। अंत में गवाहों के बयानात व साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद प्रथम अतिरिक्त जनपद न्यायधीश ए के गनेश की अदालन ने रमाशंकर, सोनवा व रीना को दोषी करार देते हुए दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाया साथ ही दस हजार के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है। 

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