कुशीनगर । उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जिलाधिकारी आर सैम्फिल ने गुंडा एक्ट में निरुद्ध आरोपियों की सुनवाई के बाद बारह बदमाशों को गुंडा घोषित कर उन्हें छह माह के लिए जिला बदर का आदेश दिया है ।
आदेश के अनुसार निरुद्ध आरोपियों के जिला बदर की जानकारी थानेदार मुनादी करा आम जन में उपलब्ध कराएंगे। गुंडा घोषित हुए सभी को जिले से बाहर रहते हुए महराजगंज व देवरिया कोतवाली में उपस्थित होकर अपनी हाजिरी देनी होगी।
उक्त आदेश में सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम बेलवा जंगल निवासी इंद्रजीत, जंगल कुरमौल निवासी मुंशी व बकुलहा घोसीटोला निवासी सदीक, तरयासुजान थाना क्षेत्र के ग्राम बसडिला गुनाकर निवासी वृजेश राय, मठिया श्रीराम निवासी विनय तिवारी, हेमंत तिवारी, प्रभुनाथ पांडेय, संजीव तथा कसया थाना क्षेत्र के कस्बा प्रज्ञानगर वासी शिव खरवार व ग्राम बंजारीपट्टी निवासी सौरभ तिवारी तथा सेवरही थाना क्षेत्र के ग्राम गौरी जगदीश निवासी मनोज शाही व तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के ग्राम नोनियापट्टी निवासी अमीन शाह को छह माह के लिए जिला बदर करते हुए महराजगंज व देवरिया कोतवाली में हाजिरी देने को कहा गया है।
उपरोक्त बादों में एसडीएम व सीओ की संस्तुति तथा एसपी की आख्या बाद गुंडा एक्ट के लंबित वादों की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्क व दाखिल पत्रावलियों के अवलोकन उपरांत डीएम श्री सैम्फिल ने यह आदेश सुनाया।
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